कई प्रतियोगी परीक्षाओं में संविधान से सम्बंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते रहते है जैसे- संविधान क्या है और भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है? वैसे कोई भी स्टूडेंट हो या देश का आम नागरिक उसे संविधान के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए।

इसलिए आज हम इसी के बारे में बात करने वाले है। अतः लेख अंत तक जरूर पढ़े:

संविधान क्या है?

संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता हैं। इसे कानूनों का भी कानून भी कहा जाता है क्यूंकि देश के सभी नियम कायदे कानून इसी में समाहित होते है। संविधान द्वारा ही किसी देश की शासन प्रणाली क्रियान्वित होती है। संविधान देश के सभी नागरिकों एवं सरकारों को दिशा निर्देश देता है।

प्रत्येक देश का अपना अलग अलग संविधान होता है और प्रत्येक स्वतंत्र देश द्वारा अपना संविधान स्वयं तैयार किता जाता है। इसमें सरकार का प्राथमिक ढाँचा तैयार होता है और उसी के अंतर्गत नियमों के अनुसार शासन किया जाता है।

एक सरकार के प्रमुख अंगो तथा उसके विधान संबंधी, शासन संबंधी तथा न्याय संबंधी कार्यों को बताता है। संविधान में प्रत्येक अंग की शक्तियों एवं प्रभुत्व का वर्णन होता है तथा इसी में ही प्रत्येक नागरिक के उत्तरदायित्व या कर्तव्य का वर्णन भी होता है।

यह सरकार के तीनों अंगों (व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका) के मध्य पारस्परिक सम्बन्धों को दर्शाता है तथा देश के नागरिकों के साथ संबंधों को भी दर्शाता है।

भारतीय संविधान की विशेषताएं:

भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हैं। इसमें 395 अनुच्छेद और 22 अनुसूचियाँ है। शुरुआत में इसमें 8 अनुसूचियाँ थी। भारत का संविधान विश्व के कई स्रोतों से लिया गया है जिससे इसमें विश्व के कई लोकतांत्रिक देशों की विशेषताएं देखने को मिलती है।

भारतीय संविधान न ज्यादा कठोर है न ही ज्यादा लचीला। इसमें समयानुसार संशोधन किया जा सकते है। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप अपनाया गया है। इसमें एकात्मक शासन वाली संघीय व्ववस्था को अपनाया गया है।

भारतीय संविधान देश को लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। इसमें एकल नागरिकता का प्रावधान है। इसमें एकीकृत तथा स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है।

इसमें केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन बताया गया है। भारतीय संविधान देश को सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य का दर्जा देता है।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना:

हम भारत के लोग भारत को सम्पूर्ण प्रभुत्वसंपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनितिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वाश, धर्म और उपासना की स्वंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1994 ई. (मिति मार्गशीष शुक्ला सप्तमी, सम्वत 2006 विक्रमी) को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

भारत का संविधान कितने दिन में बना?

भारतीय संविधान तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन द्वारा 1946 में एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद बनाये गए। संविधान सभा में कुल 308 सदस्य थे।

संविधान सभा ने 6 दिसंबर, 1946 को संविधान निर्माण की समिति बनाई थी। इस समिति को ड्राफ़्ट कमेटी भी कहा जाता है। इस समिति ने नए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए अध्यक्ष सहित 8 सदस्यों का समूह नियुक्त किया था। इस समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर थे।

संविधान क्या है?, भारतीय संविधान की विशेषताएं
डॉ. भीमराव अंबेडकर

इसके बाद 9 दिसंबर 1946 को संविधान निर्माण का कार्य शुरू हुआ एवं इसी दिन संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित की गयी थी। इसके ठीक 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों बाद अर्थात 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को पारित कर दिया। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागु कर दिया गया। इसी दिन को पूरे भारतवासी प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मानते है।

FAQs (भारत का संविधान):

भारत का संविधान लिखने वाला कौन है?

प्रेम बिहारी नारायण रायजादा

भारत के संविधान में कितने शब्द हैं?

लागू करते समय भारत के संविधान में कुल 145000 शब्द थे?

भारत के संविधान में कितने पेज है?

मूल भारतीय संविधान 251 पेज का है।

भारत का संविधान कितने लोगों ने लिखा है?

भारत का संविधान 299 लोगों ने लिखा है?

संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर करता कौन थे?

राजस्थान उदयपुर के बलवंत सिंह मेहता थे

संविधान को कहाँ रखा गया है?

संविधान की एक मूल प्रति ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में रखी हुई है।

भारत का संविधान लागू हुआ?

भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ

भारतीय संविधान में कुल कितनी धाराएं हैं

भारतीय संविधान में कुल 448 धाराएं (अनुच्छेद) और 12 अनुसूचियाँ है जो मूल रूप से 395 धाराएं और 8 अनुसूचियाँ थी।

संविधान की रक्षा कौन करता है?

सुप्रीम कोर्ट

तो फ्रेंड्स, इस लेख में आपने संविधान के बारे जाना कि संविधान क्या है? और भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं? अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फॅमिली के साथ शेयर जरूर करें। साथ अगर इस लेख में कुछ कमी लगे तो नीचे कमेंट करके जरूर बताये।

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Rakesh Verma

Rakesh Verma is a Blogger, Affiliate Marketer and passionate about Stock Photography.

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